उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में कहा कि राज्य में कूड़ा बीनने वाले करीब 550 लोग हैं और उनमें से कई राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार से कूड़ा बीनने वालों के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करने और दो जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। अदालत का यह निर्देश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट का उसके द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में कूड़ा बीनने वालों और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।