लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बंद कमरे में दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव ने आजीवन कारावास समेत एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है।

2015 की महिला ने दी तहरीर
अभियोजन पक्ष के अनुसार उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना अध्यक्ष को 22 फरवरी 2015 को घटना की तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके गांव के सोनू, भानु प्रकाश और बगरैन का कल्लू उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गए।
युवती के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म
बरामद होने के बाद लड़की ने बताया कि भानू मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे बैठा लिया। कल्लू ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। उनके साथ सोनू भी था। तीनों उसे बगरैन ले गए जहां कल्लू ने उसे एक घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। सोनू और भानू ने भी दुष्कर्म किया। फिर तीनों उसे लेकर गाजियाबाद चले गए।
कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
वहां भी इन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, बाद में नरैनी चौराहे के पास छोड़कर भाग गए। न्यायालय में सोनू, भानु प्रकाश, कल्लू पर लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा चलाया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष अभियोजक अमोल जौहरी तथा बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के पश्चात तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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