मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को अदालत ने अवैध असलहा रखने के मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, सचान जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही उनकी जमानत अर्जी लगी हुई थी, उस पर अदालत ने बांड पर उन्हें जमानत भी दे दी है। कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद राकेश सचान ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है। मैं सेशन कोर्ट में अपील करूंगा।

हालांकि, अदालत की सजा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सचान की विधायकी बची रहेगी। साथ ही उनके चुनाव लड़ने का अधिकार भी सुरक्षित हो गया है। इससे पहले आरोप लगा था कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कानपुर की अदालत से मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आदेश की कॉपी लेकर भाग गए हैं। इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी गई थी, किन्तु पुलिस ने दो दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं की थी। सचान को कानपुर की कोर्ट ने अवैध असलहा से संबंधित एक मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद राकेश सचान अदालत से कथित तौर पर आदेश की कॉपी लेकर भाग गए थे

सोमवार को सचान जब कानपुर की कोर्ट में पेश होने के लिए निकले थे, तब उन्होंने मीडिया से कहा था कि मैं आज अदालत जाऊंगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वो मान्य है। राकेश सचान का कहना है कि मीडिया ने गलत तथ्यों पर खबर चलाई। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि, अखिलेश ने मुझे गिट्टी चोरी पर ट्वीट किया। जबकि उनके ऊपर खुद चोरी का भी इल्जाम लगा था। मैं तो कहना नहीं चाहता था पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको सोच समझकर ट्वीट करना चाहिए था।

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