गोवा पर्यटन विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि समुद्र तटों सहित अन्य खुले क्षेत्रों में शराब का सेवन प्रतिबंधित है और ये एक दंडनीय अपराध है। पर्यटकों को सलाह गई दी है कि वो अवैध दलालों या एजेंटों से दूर रहें।
अगली बार जब आप गोवा आएं और अन्य पर्यटकों के साथ ‘सेल्फी’ लेना चाहें या उनकी तस्वीर खींचना चाहें तो पहले उनकी अनुमति ले लें ताकि उनकी निजता का सम्मान हो सके। ये निर्देश पर्यटकों के लिए गोवा पर्यटन विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी का हिस्सा है और इसका मकसद पर्यटकों की निजता की रक्षा, उनकी सुरक्षा और असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें ठगे जाने से बचाना है।
यात्रियों को दी गई सलाह
गुरुवार को जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है ”अन्य पर्यटकों/अपरिचित लोगों की अनुमति के बिना सेल्फी या तस्वीरें ना लें, खासकर धूप सेंकने या समुद्र में तैरने के दौरान, ताकि उनकी निजता का सम्मान किया जा सके।” इसमें पर्यटकों को खतरनाक स्थानों पर ‘सेल्फी’ लेने से मना किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने गोवा आने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि विरासत स्थलों को नष्ट या क्षतिग्रस्त ना करें। एडवाइजरी में यात्रियों से कहा गया है कि वो मीटर से टैक्सी का किराया देने पर जोर दें। यात्रियों को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होटल आदि में ही ठहरने की सलाह दी गई है।
समुद्र तटों पर शराब का सेवन प्रतिबंधित
एडवाइजरी में कहा गया है कि समुद्र तटों सहित अन्य खुले क्षेत्रों में शराब का सेवन प्रतिबंधित है और ये एक दंडनीय अपराध है। हालांकि, शराब का सेवन कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त परिसरों जैसे रेस्तरां/होटल आदि में जिम्मेदारी से किया जा सकता है। विभाग ने कहा है कि गोवा में भारत और विदेशों से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, उन्हें निजी वाहन किराए पर लेने/किराए पर कैब लेने/मोटरबाइक लेने से बचना चाहिए जो परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
लगाया जा सकता है जुर्माना
एडवाइजरी में कहा गया है कि पर्यटकों को सलाह गई दी है कि वो अवैध दलालों या एजेंटों से दूर रहें। केवल पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों या पंजीकृत ऑनलाइन पोर्टल से ही बुकिंग करें। खुले इलाकों में खाना बनाना प्रतिबंधित है और इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही खाना पकाने का सामान जब्त किया जा सकता है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।