ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ब माह भर में नौ अलग अलग दिनों में इस प्रकरण में सुनवाई होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत कुछ मामलों में सुनवाई पूरी होने पर आदेश भी दे सकती है।
ज्ञानवापी मामले में अब माह भर में कई तिथियों में मामलों की सुनवाई होनी है। इसके लिए हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की टीम सुनवाई की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कुछ मामलों में सुनवाई या तो पूरी हो चुकी है और आदेश का इंतजार है तो कुछ मामलों में सुनवाई पूरी होने वाली है। जानिए आगामी तिथियों की प्रमुख डिटेल.
14 नवंबर : विश्व वैदिक सनातन संघ की अतंरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर को मंदिर बताते हुए हिंदुओं को सौंपने व वहां मिले शिवलिंग के दर्शन-पूजन की मांग की गई है।
14 नवंबर : ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण के मामले में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई होगी। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से कोर्ट में पिछले दिनों शृंगार गौरी प्रकरण में पोषणीयता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) पर दिए गए आदेश की प्रमाणित प्रति कोर्ट में दाखिल की।
15 नवंबर : ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दाखिल मामले की सुनवाई एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में होगी। अदालत ने पोषणीयता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा है।
18 नवंबर : ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा-पाठ राग-भोग आरती करने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिविजन कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की है।
19 नवंबर : झारखंड के पर्यावरणविद प्रभू नारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौपने, उसमें मिले शिवलिंग के दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई होगी।
29 नवंबर : सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में अविमुक्तेश्वर भगवान आदि की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। दिल्ली निवासी हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व खजुरी निवासी अजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसमें अविमुक्तेश्वर भगवान के पूजा-पाठ राग-भोग, भजन-कीर्तन व धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन की अनुमति की मांग की गई है।
5 दिसंबर : राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला आ सकता है।
8 दिसंबर : ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर, गागर समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। लोहता के मुख्तार अहमद समेत अन्य चार लोगों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में होगी। इसमें प्रतिवादी पक्ष अंजुमन व प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल करना है।