छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पलाश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन पर लगे दुष्कर्म के आरोप को खारिज करने की मांग की है। पलाश ने याचिका में कहा है कि जिस महिला ने दुष्कर्म सहित एससी एसटी अत्याचार निवारण एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कराई है, वह पहले से शादीशुदा है।
दुष्कर्म का आरोप
शादीशुदा महिला को कोई शादी का झांसा कैसे देगा। पुलिस ने झूठी शिकायत के आधार पर बिना जांच किए एकतरफा मामला दर्ज किया है, इसलिए एफआइआर को रद किया जाना चाहिए।
दरअसल, रायपुर के महिला थाने में जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली एक महिला ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। उसने कहा है कि पलाश से फेसबुक के माध्यम से उसकी मित्रता हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। वर्ष 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, फिर आपस में मिलने भी लगे। इसी दौरान पलाश ने उसके साथ शादी करने का वादा किया और शारीरिक संबंध बना लिया।
पीड़िता की शिकायत है कि वर्ष 2021 में जब वह गर्भवती हो गई तब पलाश ने दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में एफआइआर दर्ज कर ली। एफआइआर दर्ज होने के बाद से पलाश फरार है।
हाई कोर्ट में पलाश के याचिका की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। रायपुर से केस डायरी पहुंची जांजगीर-महिला थाना रायपुर में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने केस डायरी जांजगीर जिला भेज दी है। प्रकरण की जांच जाजंगीर पुलिस कर रही है। जांजगीर के एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास स्थान पर भी छापा मारा, परंतु पलाश नहीं मिला।
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