हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को 19 मार्च से पहले अपने वाहन घर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। 19 मार्च से परिसर में निजी वाहन दौड़ाने पर 10 हजार रुपये जुर्माने की चेतावनी दी गई है।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि प्रवेश के दौरान छात्र-छात्राओं ने शपथपत्र दिया था कि उनकी ओर से पाठ्यक्रम अवधि के दौरान मोटर वाहन को न तो रखा जाएगा और न ही उसका प्रयोग किया जाएगा। प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने बताया कि सभी छात्र-छात्राओं को इस बारे में चेतावनी सूचना दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की टीम भविष्य में निरीक्षण करेगी। इस दौरान किसी भी छात्र-छात्रा का वाहन मिला तो उसे जब्त करने के साथ संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।