हाईकोर्ट नैनीताल ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। एकलपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सोमवार को मामले की सुनवाई जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी ने उनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सक्षम अदालत से अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, कोटद्वार ने यह अनुमति दी।
इस आदेश को उनके द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस केस के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी। उन पर जांच अधिकारी के द्वारा बार-बार नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है। वे अपना नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने खिलाफ कोई सबूत कैसे दे सकते हैं।