केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जनवरी 2015 में केरल के त्रिशूर में अपनी लग्जरी कार को टक्कर मारकर एक सुरक्षा गार्ड की हत्या करने के आरोपी बीड़ी टाइकून मोहम्मद निशाम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जनवरी 2015 में केरल के त्रिशूर में अपनी लग्जरी कार को टक्कर मारकर एक सुरक्षा गार्ड की हत्या करने के आरोपी बीड़ी टाइकून मोहम्मद निशाम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने उनकी अपील पर विचार करते हुए कहा कि, सभी अपीलें खारिज की जाती हैं।
जनवरी 2016 में त्रिशूर जिला सत्र न्यायालय ने निशाम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 326, 323, 324, 427, 449 और 506 (1) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बता दें कि ये मामला 29 जनवरी 2015 का है, जब निशाम देर रात पार्टी से त्रिशूर स्थित अपने अपार्टमेंट में हमर एसयूवी से लौट रहे थे। उस समय, गेट खोलने में देरी को लेकर निशाम ने एक सुरक्षा गार्ड चंद्रबोस पर बेरहमी से हमला किया था।
चंद्रबोस को सबसे पहले निशाम ने कुचला था। सुरक्षा गार्ड एक दीवार से टकरा गया था, जिसके बाद उसने चंद्रबोस को हमर के पीछे फेंक दिया और अपार्टमेंट परिसर के पार्किंग क्षेत्र में चला गया, जहाँ उसने चंद्रबोस को लोहे की राड से पीटा।
इसके बाद निशाम ने पीड़ित को अस्पताल ले जाने से भी अन्य लोगों को रोका था। जिसके बाद पुलिस चंद्रबोस को त्रिशूर के अमला अस्पताल ले गई, जहां उसने 16 फरवरी, 2015 को दम तोड़ दिया था। तब निशाम पर हत्या का आरोप लगाया गया था।
निचली अदालत ने सजा सुनाते हुए उसे 80 लाख रुपए का हर्जाना देने को कहा था, जिसमें से 50 लाख रुपए चंद्रबोस के परिवार को सौंपे जाने थे। बता दें कि निशाम तमिलनाडु की किंग बीड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
एक प्रमुख तंबाकू आपूर्तिकर्ता होने के अलावा, उनके पास दुबई के एक होटल से लेकर मध्य पूर्व और केरल (त्रिप्रयार, त्रिशूर में किंग्स ज्वैलर्स) से लेकर रियल-एस्टेट तक के आभूषण व्यवसाय थे। उनके पास बेंटले, रोल्स-रायस, एस्टन मार्टिन, रोड रेंजर, फेरारी और जगुआर सहित 18 आयातित कारों का बेड़ा भी था।
निशाम कथित तौर पर 11 मामलों में शामिल था। हत्या के मामले में एक विचाराधीन होने के नाते, निशाम को एक गुंडे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।