आयकर विभाग की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख की घोषणा कर दी गई है। पैन को आधार से लिंक करना सभी लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
आयकर विभाग ने शनिवार को जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि जिन भी लोगों की ओर से अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। मार्च 2023 से उनका आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों से करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग द्वारा जारी की गई पब्लिक एडवाइजरी में बताया गया है कि अपने पैन को आधार लिंक करना जरूरी और इसे आज ही करें।
आयकर विभाग ने जारी किया बयान
पैन जारी करने वाले विभाग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत अभी लोगों को अपने पैन से आधार से लिंक करना जरूरी है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक, असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले उन व्यक्तियों को छूट दी गई है, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 में नॉन रेजिडेंट माना गया है।
आईटीआर भरने में आ सकती है परेशानी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 मार्च के बाद जब आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
पैन निष्क्रिय होने के बाद आप आईटी रिटर्न से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आईटीआर का प्रोसेस अटक सकता है। बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से ही आयकर विभाग की नीतियों को बनाया जाता है।
आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी किया जाता है। वहीं, पैन को आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है।