चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को मिला सश्रम आजीवन कारावास..

मेजा थाने पर वादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि आरोपित ने उसके नाबालिग बेटी के साथ सात मार्च 2014 की सुबह (जब वह घर के बगल में शौच के लिए गई थी तब) दुष्कर्म किया। गांव वालों की मदद से उसे पकड़कर थाने ले आई।

 चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपित फूलचंद पटेल निवासी पुरानीपुर मेजा को जिला न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपित को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया।

मेजा थाने पर वादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि आरोपित ने उसके नाबालिग बेटी के साथ सात मार्च 2014 की सुबह (जब वह घर के बगल में शौच के लिए गई थी तब) दुष्कर्म किया। गांव वालों की मदद से उसे पकड़कर थाने ले आई।

अभियोजन ने बताया कि दौरान मुकदमा अदालत के समक्ष डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव ने बताया कि मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था। साथ ही अभियोजन ने मामले के विवेचक ज्वाला प्रसाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मेजा एवं वादिनी ने मुकदमा सहित पांच गवाहों का मौखिक बयान करा कर मामले को साबित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.