सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वाईएसआर कांग्रेस की याचिका

लोकसभा चुनाव 2024 उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा डाक मतपत्र के मानदंडों में ढील दिए जाने को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की वेकेशन पीठ ने कहा कि उन्हें याचिका में कोई योग्यता नजर नहीं आती है।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा डाक मतपत्र के मानदंडों में ढील दिए जाने को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की वेकेशन पीठ ने कहा कि उन्हें याचिका में कोई योग्यता नजर नहीं आती।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के संबंध में चुनाव आयोग के परिपत्र को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

पार्टी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता के पास चुनाव याचिका जैसा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस परिपत्र पर सवाल उठाया, जो केवल आंध्र प्रदेश के चुनावों के बीच में आया था।

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