बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति व व्यवसायी राज कुंद्रा के साथ एक अज्ञात व्यक्ति पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शहर के एक व्यवसायी से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, तीनों अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से 60.4 करोड़ रुपये के ऋण-सह-निवेश सौदे में शामिल थे। व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि दंपति ने 2015 से 2023 के बीच उनके द्वारा व्यवसाय विस्तार के लिए प्रदान की गई धनराशि का ‘दुरुपयोग’ किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस धनराशि का निजी इस्तेमाल किया। यह मामला शुरू में जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। हालाँकि, बाद में यह पता चलने पर कि इसमें शामिल राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी, इसे ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मामला क्या है?
शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, व्यवसायी दीपक कोठारी ने दंपति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए उनसे 60.48 करोड़ रुपये लिए, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया। यह मामला दंपति की कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है।
कोठारी का दावा है कि 2015 में, वह राजेश आर्य नामक एक एजेंट के माध्यम से दंपति के संपर्क में आए। उस समय, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बेस्ट डील टीवी नामक एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म के निदेशक थे, और कथित तौर पर शेट्टी के पास कंपनी के 87 प्रतिशत से ज़्यादा शेयर थे।
आर्य ने कथित तौर पर कोठारी से संपर्क करके कंपनी के लिए 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था। हालाँकि, ऊँची ब्याज दर से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि राशि को “निवेश” कर दिया जाए, और यह आश्वासन दिया कि पैसा समय पर चुका दिया जाएगा।
‘शिल्पा शेट्टी ने पुनर्भुगतान की गारंटी दी, लेकिन कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया’
अप्रैल 2015 में, कोठारी ने 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की। बाद में कर संबंधी मुद्दे सामने आए और सितंबर 2015 में एक और सौदा हुआ। कोठारी का कहना है कि जनवरी 2015 से मार्च 2016 के बीच, उन्होंने 28.54 करोड़ रुपये अतिरिक्त हस्तांतरित किए।
कुल मिलाकर, कोठारी का दावा है कि उन्होंने इस सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपये से ज़्यादा हस्तांतरित किए, साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क के रूप में भी अदा किए। उनका दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत रूप से पुनर्भुगतान की गारंटी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर तक उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।
इसके तुरंत बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन का मामला सामने आया, जिसके बारे में कोठारी का आरोप है कि उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया। पुनर्भुगतान के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद, कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जाँच अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।
मामले पर शिल्पा शेट्टी का बयान
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा: “मेरे मुवक्किलों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एक खास वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि मेरे मुवक्किलों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई में एक कथित मामला दर्ज किया गया है। शुरुआत में, मेरे मुवक्किल अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार करते हैं, जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के हैं और जिन पर एनसीएलटी मुंबई द्वारा 04/10/2024 को फैसला सुनाया जा चुका है। यह एक पुराना लेन-देन है, जिसके कारण कंपनी वित्तीय संकट में आ गई और अंततः एनसीएलटी में एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई। इसमें कोई आपराधिक मामला शामिल नहीं है, और हमारे लेखा परीक्षकों ने समय-समय पर आर्थिक अपराध शाखा के अनुरोध पर विस्तृत नकदी प्रवाह विवरण सहित सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा किए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “यह निवेश समझौता पूरी तरह से एक इक्विटी निवेश जैसा है।”
कंपनी को पहले ही एक परिसमापन आदेश मिल चुका है, जिसे पुलिस विभाग के समक्ष भी रखा गया है। संबंधित चार्टर अकाउंटेंट पिछले एक साल में 15 से ज़्यादा बार पुलिस स्टेशन आ चुके हैं, और मेरे मुवक्किलों के दावों के समर्थन में सारे सबूत भी उनके पास हैं। वकील ने कहा, “यह हमारे मुवक्किलों को बदनाम करने के इरादे से बनाया गया एक बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण मामला है, और हमारी तरफ से दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।”