आजमगढ़ 04 दिसम्बर- उप कृषि निदेशक, आजमगढ़ आशीष कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी०एम०-किसान) योजना के अंतर्गत कुछ पात्र किसानों के निधन होने के बाद भी उनके नाम पर किस्त निर्गत होने संबंधी मामलों की जानकारी प्राप्त हो रही है। योजना के सुचारु क्रियान्वयन एवं वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से मृतक लाभार्थियों का डेटा तत्काल अद्यतन (अपडेट) किया जाना आवश्यक है। उन्होने सभी ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, कृषि विभाग के कार्मिकों तथा संबंधित परिवारजनों से मृतक किसान लाभार्थी का आधार कार्ड (पहचान सत्यापन हेतु), मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निकाय/ग्राम पंचायत/आनलाइन पोर्टल से जारी प्रमाण पत्र, शवदाह/दफन का प्रमाण (शमशान/कब्रिस्तान प्रमाण पत्र) यदि उपलब्ध हो, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जिसमें लाभार्थी की मृत्यु तिथि एवं परिवार की पुष्टि उल्लेखित हो।), परिवार के किसी वैध सदस्य का आधार (यदि उत्तराधिकारी/परिवार सदस्य नई प्रविष्टि हेतु आवेदन करना चाहते हों) उपलब्ध कराने की अपेक्षा किया है।उप कृषि निदेशक ने निर्देशित किया है कि सभी ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल एवं कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक यह सुनिश्चित करें कि मृतक किसान/लाभार्थी का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर तुरंत Deactivate/Inactive कराया जाए। उपर्युक्त अभिलेखों का सत्यापन कर 7 दिवस के भीतर कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। परिवारजन अनावश्यक भ्रम से बचें और दस्तावेज संबंधित कृषि कार्यालय में जमा कर दें। मृतक किसान के नाम पर किस्त लेने, बैंक खाते संचालित रखने, गलत जानकारी छुपाने या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी/वित्तीय वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।उप कृषि निदेशक, आजमगढ़ ने सभी किसानों एवं ग्राम पंचायतों से अपील किया है कि योजना की पारदर्शिता एवं लाभ सही पात्र को पहुँचने हेतु मृतक किसानों की सूचना समय पर उपलब्ध कराएँ। विस्तृत जानकारी के लिए किसान भाई अपने ग्राम पंचायत के कृषि कार्मिक अथवा निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं
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